पहली बार RTI दाखिल कर रहे हैं, रखें इन बातों का ध्यान, वरना पड़ सकते हैं मुसीबत में...!
भारत सरकार विभाग या राज्य के विभागों में
ऑनलाइन आरटीआई कैसे दायर की जाती है?
सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है?
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🔴 ऑनलाइन आरटीआई कैसे दायर की जाती है ❓
सबसे पहले आपको www.rtionline.gov.in पर जाना होगा।
1 आपको "Submit Request" बटन पर क्लिक करना होगा।
2. क्लिक करने के बाद आपको मांगी गई जानकारियां भरनी होंगी।
3.वर्तमान में आवेदन के लिए 3000 कैरेक्टर्स निर्धारित किए गए हैं।
4.यदि आपके आवेदन का टेक्स्ट 3000 कैरेक्टर्स से अधिक है, तो आप “Supporting Document” कॉलम का उपयोग कर अपनी जानकारियों की फाइल अटैचमैंट के तौर पर अपलोड कर सकते हैं।
5.पहले पेज पर सभी जानकारियां भरने के बाद आपको “Make Payment” विकल्प पर क्लिक कर तय राशि का भुगतान करना होगा।
6.आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए यह भुगतान कर सकते हैं।भुगतान के बाद आप अपना आवेदन सब्मिट कर सकते हैं।
7. यदि आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन इस दौरान आपको आवेदन के साथ इसके सर्टिफिकेट की कॉपी ज़रूर अपलोड करनी होगी।
✔︎ जैसे ही आपका आवेदन सब्मिट होगा, आपको एसएमएस या ईमेल के ज़रिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। इसकी मदद से आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे।वेब पोर्टल के ज़रिए आपका आवेदन इलेक्ट्रॉनिकली संबंधित विभाग या मंत्रालय के नोडल अधिकारी को पहुंच जाता है। है ना आसान?
बस इस तरह से आप बिना किसी परेशानी के अपनी आरटीआई दायर कर सकते हैं।
🔴. DELHI GOVERNMENT ONLINE RTI LINK --
https://rtionline.delhi.gov.in
RAJASTHAN GOVERNMENT ONLINE RTI LINK --
https://rti.rajasthan.gov.in/
BIHAR ONLINE RTI LINK-
https://jaankari.bihar.gov.in/
UTTAR PRADESH ONLINE RTI LINK-
https://rtionline.up.gov.in/
TAMIL NADU ONLINE RTI LINK-
https://rtionline.tn.gov.in/
KARNATAKA ONLINE RTI LINK-
https://rtionline.karnataka.gov.in/
KERALA ONLINE RTI LINK-
http://rti.img.kerala.gov.in/RTI/index.jsp
OTHER STATES ONLINE WEBSITE LINK
https://rti.gov.in/rti/states.asp
🔴. ऑफलाइन तरीके से आरटीआई कैसे दायर की जाती है?
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✔︎ सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जिस विषय पर आरटीआई दायर कर रहे हैं, वो किस विभाग के तहत आता है। क्या वह विभाग केंद्र सरकार के तहत आता है? राज्य सरकार के अधीन आता है? या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के अधीन?
✔︎ जैसे ही इसकी पुष्टि हो जाए, आप अपना आरटीआई आवेदन लिख सकते हैं।
✔︎ अच्छी बात ये है कि आप हिंदी या अंग्रेज़ी के अलावा स्थानीय भाषा में भी अपनी आरटीआई दायर कर सकते हैं।
✔︎ यदि आपको इसमें किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो आप जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer) से भी आवेदन लिखने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं।आवेदन की शुरुआत में आपको संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी को संबोधित करना होगा।
✔︎ साथ ही विषय (subject line) में आपको यह बताना पड़ेगा कि आप आरटीआई ऐक्ट-2005 के तहत सूचनाएं चाहते हैं।
✔︎ इसके बाद आपको विस्तार से सारे सवाल लिखने होंगे, ताकि आपको सिलसिलेवार तरीके से जवाब मिल सके।
✔︎ आप चाहें, तो जानकारियों से संबंधित दस्तावेज़ भी मांग सकते हैं। हालांकि इसके लिए आप से 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे।
✔︎ आवेदन के साथ आपको निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा। अलग-अलग राज्यों में यह राशि 10 से 50 रुपये के बीच हो सकती है। ये भुगतान कैश, बैंक ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर के ज़रिए किया जा सकता है।
यदि आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ये भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको इस दौरान इसका प्रमाण भी देना होगा।
✔︎ आवेदन करते समय अपना नाम, पता, ईमेल और कॉन्टैक्ट डीटेल्स ज़रूर भरें। साथ ही अपने शहर की जानकारी और आवेदन की तिथि डालनी ना भूलें।आप चाहें, तो ईमेल के ज़रिए अपना आवेदन भेज सकते हैं या फिर संबंधित विभाग में जाकर व्यक्तिगत तौर पर भी इसे जमा कर सकते हैं।
✔︎ लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास आवेदन की एक फोटो कॉपी और जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद ज़रूर हों।
🔴 यदि आप डाक विभाग के जरिये आरटीआई भेज रहे हैं, तो आप चाहें तो सरकार द्वारा बनाए निर्धारित डाक विभागों में स्थित सूचना जन सहायक दफ्तर में इसे जमा कर सकते हैं। यहां डाक विभाग की जिम्मेंदारी होती है, कि वह संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारी तक आपकी सूचना पहुंचाए।
🔴 याद रखें आपकी आरटीआई को RTI एक्ट 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत कोई भी लेने से इंकार नहीं कर सकता और उसे मांगी गई जानकारी देनी ही होगी।
हां यदि किसी विभाग ने सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, तो आप अनुच्छेद 18 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में संबंधित विभाग और अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।
🔴 याद रखें, कोई भी सूचना यदि किसी व्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वह आपको 48 घंटे के भीतर मिल सकती है।
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